नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पैन को आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 30 जून 2023 कर दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 थी। बता दें कि वर्तमान में आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर आधार-पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। अब 30 जून की नई डेडलाइन तक लिंक नहीं कराने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
इसके बाद लिंक कराने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि आखिर किसके लिए आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग जरूरी है।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है।
इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है। जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग जरूरी नहीं है। आयकर विभाग के मुताबिक जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में से एक के दायरे में आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें जुर्माने की रकम देनी होगी।
क्या होगा असर
आप डेडलाइन तक आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग नहीं कराते हैं तो कई दिक्कतें आ सकती हैं। आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return filing) करने में दिक्कत होगी। वहीं, टैक्स रिफंड भी अटक जाएगा। इसी तरह, दूसरे फाइनेंस के काम पर भी इसका असर पड़ेगा। पैन के निष्क्रिय होने पर पर बैंक अकाउंट खुलवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश पर भी दिक्कत आ सकती है।