सपा नेता आजम खान

सपा नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला दोषी करार, अदालत ने सुनाई 2-2 साल की सजा

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 2008 के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई।

29 जनवरी, 2008 को मुरादाबाद जिले के छजलेट थाने में आजम खान, उनके बेटे और सात अन्य के खिलाफ पुलिस द्वारा आजम खान की कार की जांच के विरोध में सड़क पर धरना देने के बाद मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सपा नेता महबूब अली, हाजी इकराम कुरैशी, पारस जैन, डी.पी. यादव और राजेश यादव समेत नौ लोगों पर मामले में केस दर्ज किया था।

वहीं अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम क़ुरैशी(अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता नईम उल हसन, सपा नेता डीपी यादव और सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता राजकुमार प्रजापति को अदालत ने बरी कर दिया है.

जनवरी में खान को आपत्तिजनक भाषण से संबंधित एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था और राज्य विधानसभा में एक विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

More From Author

कूनो पालपुर में अफ्रीका से आ रहे हैं 12 और चीते, ऐसी है तैयारी

रामचरितमानस

स्वामी प्रसाद मौर्य – सपा सरकार आने पर रामचरितमानस की चौपाइयों पर लगाएंगे प्रतिबंध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *