165 गुना अधिक संपत्ति जुटाने वाले अधिकारी को अब हुई 5 साल की कैद की सजा

अंबिकापुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ममता पटेल की अदालत ने नागरिक आपूर्ति निगम सूरजपुर जिले के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविंद्रनाथ सिंह (63) को पांच वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में आरोपित रविंद्रनाथ सिंह का भतीजा सुधीर कुमार सिंह भी नामजद आरोपित है। उसके विरुद्ध फरारी में ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपित सुधीर कुमार सिंह के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

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