सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को मिली राहत, अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येन्द्र जैन को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने जैन की मेडिकल रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 अलग-अलग अस्पतालों ने सर्जरी की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अनुरोध किया कि जैन इस बीच स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए खुद को एम्स में प्रस्तुत करें।

सर्जरी के लिए मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। आज की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में आप नेता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई थी। जिसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। आज उनके वकील ने बताया कि उनकी सर्जरी होनी है। वहीं, इस दौरान ईडी के वकील ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य की जांच एम्स में कराने की मांग की।

बता दें कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस वर्ष 2017 में रजिस्टर किया था, जो सीबीआई की द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित था। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को नियमित बेल मिली थी।

मामले में वर्ष 2022 में निचली अदालत ने ईडी द्वारा फाइल आरोपपत्र का संज्ञान लिया था जिसके बाद जैन को गिरफ्तार किया गया था। इस आरोप पत्र में जैन उनकी पत्नी और आठ अन्य समेत चार फर्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

More From Author

झारखंड के देवघर

देवघर के श्रावणी मेले में हथियारों के बल पर अवैध वसूली कर रहा था आपराधिक गिरोह, 10 गिरफ्तार

NCP Crisis : NCP को लगा बड़ा झटका, अब एक और विधायक ने छोड़ा शरद पवार का हाथ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *