महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,जारी किया नोटिस

Cash For Query मामले में लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. लोकसभा से निष्कासित हो चुकीं महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने और फरवरी में सुनवाई करने की अभिषेक मनु सिंघवी की दोनों अपील ठुकरा दी. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है.

इससे पहले महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघी ने कहा कि महुआ को केवल अपनी लॉगिन आईडी साझा करने के कारण निष्कासित किया गया है. रिश्वत के आरोपों पर गौर करना होगा. सिंघवी ने कहा कि मैं 18 साल तक संसद का सदस्य रहा. कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करने के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं दे सकता, एक ओटीपी भी सिर्फ उसके पास आती है. यहां पासवर्ड साझा करने के विरुद्ध किसी भी नियम के बिना निष्कासित कर दिया गया. जो नियम लागू हैं, वो हैकिंग से संबंधित हैं.

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