Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका, कोर्ट ने 17 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case । दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले  से जुड़े धनशोधन के एक मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया  की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने अदालत में सिसोदिया को पेश किये जाने के बाद उनकी हिरासत की अवधि 13 दिनों के लिए बढ़ा दी. राउज़ एवेन्यु कोर्ट में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका (bail plea) पर अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है. Delhi Excise Policy Case

आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के एक मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अदालत को एक नोट सौंपा और कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में सिसोदिया (Sisodia) के वकील ने कहा कि प्रेडिकेट अफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह अपराध सिसोदिया ने नहीं किया है और कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं. Delhi Excise Policy Case

आप नेता के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का अपराध किया हो या वे उसमें शामिल हों. सिसोदिया के वकील ने अदलात में दलील दी कि अपराध की आय का एक भी पैसा मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया. उन्होंने कहा, ‘मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से मेरा कोई लेनादेना नहीं है. जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगा रहे हैं.’

सिसोदिया के वकील ने ईडी द्वारा और समय मांगने जाने का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि मामले में देरी से रोज़ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है. इसके जवाब में जांच एजेंसी के वकील ने कहा कि आबकारी नीति में फायदा देने पर व्यापारियों से मिली घुस का इस्तेमाल गोवा चुनाव के दौरान किया गया एवं हवाला ऑपरेटर के ज़रिए भी पैसों का लेनदेन किया गया है. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी.

ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से बंद थे. सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

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