ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे को मिलेगी इजाजत? इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज

प्रयागराज. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सइंटिफक तरीके से ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा. विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत का फैसला आएगा. दोपहर 2:00 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद है. पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी.

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा. हाईकोर्ट ने फिलहाल एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछली चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की दलीलों को सुना. इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र, केंद्र सरकार की ओर से एडीशनल सॉलीसीटर जनरल शशि प्रकाश सिंह और एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी का पक्ष भी सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था और कहा था कि फैसला सुनाए जाने तक विवादित परिसर में एसआई के सर्वे पर रोक रहेगी.

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