नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए. इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. राजस्व सचिव ने कहा कि चार से छह महीने में ये काम करने लगेंगे.
इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल ने घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.
वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.