कोर्ट ने उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति ‘घोटाला’ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कथित तौर पर 75 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन करने से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आरोपियों इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और रवि प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने अप्रैल में इन तीनों को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष 23 जून को आरोपपत्र दायर किया गया था और अदालत ने आठ अगस्त को इसका संज्ञान लिया।

ईडी ने दावा किया, “ये लोग हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेज के तहत घोटाला कर रहे थे और इन्होंने छात्रों के रूप में दिखाए गए अपात्र व्यक्तियों के आधार व बैंक विवरण का उपयोग करके धोखाधड़ी से लगभग 100 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।

 

More From Author

अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की ध्वनिमत से जीत

गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश में BJP नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *