सोमनाथ भारती के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने दी चेतावनी

सुलतानपुर: सुलतानपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को हाजिर नहीं होने पर चेतावनी दी है। अदालत मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को करेगी। शासकीय अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए थे। आरोप है कि उन्होंने जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बच्चे के जन्म को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी।

उन्होंने बताया कि भारती की टिप्पणी से आहत जगदीशपुर के हरपालपुर गांव निवासी सोमनाथ शाहू ने पुलिस में तहरीर लेकर पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ जगदीशपुर थाने में नौ जनवरी, 2021 को मामला दर्ज कराया था। मिश्र ने बताया कि इस मामले में सोमनाथ भारती के बार-बार अदालत में हाजिर नहीं होने पर अदालत ने बृहस्पतिवार को नाराज होते हुए उन्हें चेतावनी दी है।

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