रामपुर विधानसभा उपचुनाव: अब 11 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना: निर्वाचन आयोग

नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है और इसके लिए अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद निर्वाचन आयोग का फैसला आया. इस सीट के लिए गुजरात चुनाव के दूसरे चरण और मैनपुरी लोकसभा सीट सहित अन्य उपचुनावों के साथ ही पांच दिसंबर को मतदान होगा.

मैनपुरी सीट सपा नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई थी. घृणास्पद भाषण मामले दोषी पाये जाने के बाद आजम खान को अयोग्य ठहराया गया था और इस कारण उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी. आयोग ने विभिन्न राज्यों में अन्य रिक्त सीटों के साथ रामपुर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी.

पहले के कार्यक्रम के अनुसार रामपुर सहित उपचुनाव की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी होनी थी. मोहम्मद आजम खान बनाम निर्वाचन आयोग और अन्य में एक रिट याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी. शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई की और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामपुर, जिनके समक्ष अपील दायर की गई है, को दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए आवेदन की सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था.

न्यायाधीश को उसी दिन मामले को निपटाने के लिए कहा गया था. उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के लिए राजपत्र अधिसूचना 11 नवंबर को या उसके बाद जारी की जा सकती है, जो खान की दोषसिद्धि पर रोक के आवेदन के परिणाम पर निर्भर करता है. नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी.

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