शाहजहांपुर (सूवि)। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष होली का त्योहार जिले में 08 मार्च को मनाया जाएगा। होली के परिप्रेक्ष्य में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शान्ति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 7 मार्च की सुबह से 8 मार्च की रात्रि तक जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, डिनेचर्ड स्प्रिंट की थोक व फुटकर दुकाने तथा सीएल0-2, एफएल-2, एफएल-2बी, बीडब्लूएफएल-2ए/2बी आदि थोक अनुज्ञापन एवं बार अनुज्ञापनों व एफ0एल0 – 9/ 9ए अनुज्ञापन एवं आसवनी पूर्णतया बन्द रहेंगी। उन्होंने बताया कि उक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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AmarPrabhat