RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने गुरुवार पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited) पर ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने जारी बयान में कहा कि केवाईसी सहित अन्य नियमों के उल्लघंन मामले में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर ये कार्रवाई भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा-निर्देशों, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे और यूपीआई परिवेश सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर की गई है।

आरबीआई ने कहा कि बैंक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केवाईसी की विशेष जांच से पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भुगतान लेन-देन पर निगरानी नहीं रखी। बैंक के जबाव मिलने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक पर उपरोक्त आरबीआई निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप प्रमाणित हुआ। इसके बाद बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

More From Author

13 OCT 23

Neeraj Chopra वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए हुए नॉमिनेट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *