मुख्तार अंसारी खूंखार गिरोह का सरगना

मुख्तार अंसारी खूंखार गिरोह का सरगना है – इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के गुर्गे रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। कहा कि मुख्तार अंसारी खूंखार गिरोह का सरगना है। याची जेल से बाहर आते ही गवाहों को प्रभावित करेगा, निष्पक्ष और निर्भीक ट्रायल संभव नहीं हो सकेगा।

पीठ ने कहा कि निष्पक्ष, निर्भीक व सही आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए गवाहों का निर्भीक, निष्पक्ष होना जरूरी है। ऐसा होने पर ही निष्पक्ष ट्रायल व कानून का शासन कायम रह सकता है। गवाहों के जीवन, संपत्ति की रक्षा नहीं होने पर अपराध बढ़ेगा।

गवाह पक्षद्रोही (होस्टाइल) होंगे और अपराधी बरी होते रहेंगे। ऐसे अपराधियों का जेल में रहना न्याय व्यवस्था के लिए जरूरी है। रामू मल्लाह स्वयं में खूंखार अपराधी है। हत्या, हत्या के षड्यंत्र जैसे जघन्य अपराधों का ट्रायल झेल रहा है। उसका आपराधिक इतिहास है। फर्जी वोटर कार्ड और ग्राम प्रधान का फर्जी पता देकर ट्रायल से भाग रहा था। कोर्ट को धोखा दे रहा था।

गैर जमानती वारंट तथा कुर्की की कार्रवाई के बावजूद फरार रहा है लेकिन यह कहकर जमानत मांग रहा है कि अधिकांश केसों में बरी हो चुका है। कोर्ट ने टिप्पणी की, ‘इतना भय है कि कोई गवाही देने का साहस नहीं करता। या गवाह पक्षद्रोही (होस्टाइल)हो जाते हैं अथवा गवाह को थका डालते हैं या मिला लेते हैं अथवा मार देते हैं। इसके चलते दुर्दांत अपराधी बरी हो जाते हैं।’

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