बिना परमिशन सड़कों पर लगा रहे पांडाल, हाई कोर्ट हुई सख्त…

बिलासपुर। त्योहारी सीजन में सड़कों पर बगैर अनुमति लगाए जा रहे पंडालों, स्वागत द्वारों और आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (CG High Court) ने सख्ती दिखाई है। रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, जिसमें कई विभागों का समन्वय जरूरी है। इस पर कोर्ट ने फिलहाल समय तो दिया, लेकिन साफ निर्देश दिए कि जब तक नई गाइडलाइंस लागू नहीं होतीं, तब तक 22 अप्रैल 2022 को जारी मौजूदा दिशा-निर्देश ही लागू माने जाएं।

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